October New Rules: 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र सभी देशवासियो के लिए जरुरी सरकार ने लागू कर दिया इसे
October New Rules: साथियों, 1 अक्टूबर से पूरे देश में एक बहुत बड़ा नियम लागू होने जा रहा है। जिसे जानना सभी देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस बड़े नियम के लागू होते ही आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। बैंक हो या स्कूल या फिर कोई भी सरकारी काम, अगर कोई काम है तो इन दस्तावेजों से आधार कार्ड नहीं बनेगा, सरकार की तरफ से यह बहुत बड़ी घोषणा है।
तो चलिए दोस्तों आज हम इस आर्टिकल की मदद से आपको इस बड़े दस्तावेज के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसे कब लागू किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, इसे कौन बना सकता है। इसे बनाने में कितना पैसा लगेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे, नीचे लिखे आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें।
October से जन्म प्रमाण पत्र जरुरी
जन्म प्रमाण पत्र का महत्व अब आधार कार्ड से भी ज्यादा होने जा रहा है। दरअसल, 13 सितंबर को गृह मंत्रालय की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसके मुताबिक अब जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 2023 लागू कर दिया गया है, जिसके बाद सभी नागरिकों के लिए इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। इसलिए यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से सभी नागरिकों को जन्म और मृत्यु के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग लगभग हर सरकारी काम में किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार नंबर, मैरिज सर्टिफिकेट आदि में बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आप जानते ही हैं कि अभी तक आधार कार्ड को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
जन्म प्रमाण पत्र को पूरे देश में सबसे अधिक महत्व दिया जाएगा। सभी काम इसके माध्यम से किए जाएंगे, चाहे कोई भी काम हो। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले योग्य उम्मीदवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, वे सभी इसे बनाना सुनिश्चित करेंगे क्योंकि इसके बिना कोई भी फॉर्म आवेदन नहीं कर सकता है।
जन्म सर्टिफिकेट सभी के लिए अनिवार्य
तो ऐसे में सभी के लिए यह सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है, क्योंकि सरकार ने इसे हर जगह लागू कर दिया है। तो जिन लोगों का निर्माण नहीं हुआ है वो किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर चले जाएं, ऐसे में अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या आधार कार्ड की तरह जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जाएगा,
बता दें कि अभी तक आधार कार्ड का इस्तेमाल हर जगह पहचान पत्र के तौर पर किया जाता रहा है। इसे आपके अन्य दस्तावेजों और खाते से लिंक करने की आवश्यकता है। इसी तरह यह जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, जो जन्म और मृत्यु प्रमाण के लिए हर जगह एक सामान्य पहचान पत्र के रूप में काम करेगा। ऐसे में यह नियम 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, सभी को ध्यान देना चाहिए।
नॉमिनी न होने पर म्यूचुअल खाता बंद हो जाएगा
सेबी ने 1 अक्टूबर से पहले म्यूचुअल फंड खातों में नामांकन जोड़ना भी अनिवार्य कर दिया है। नामांकित ों को जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर निर्धारित की गई है। अगर कोई निवेशक इसमें चूक जाता है तो उसका खाता 1 अक्टूबर से बंद कर दिया जाएगा।
इसे फिर से शुरू करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 25 लाख पैन कार्ड धारकों ने अभी तक अपने नामांकित जानकारी को अपडेट नहीं किया है।
डीमैट खाता भी नामांकन के बैगर नहीं चला पाएंगे
सेबी ने सभी डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों के लिए 30 सितंबर तक एक नॉमिनी रखना अनिवार्य कर दिया है। मौजूदा निवेशक जिन्होंने पहले ही अपने नामांकित जोड़ लिया है, उन्हें विवरण फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन जिन लोगों ने अब तक यह काम पूरा नहीं किया है, उनके पास आखिरी मौका है। यदि आप नामांकित व्यक्ति नहीं जोड़ते हैं, तो आप व्यापार नहीं कर पाएंगे।